हरिद्वार जिला पंचायत को छोड़कर उत्तराखंड के अन्य सभी जनपदों में जिला योजना समितियों के सदस्यों के निर्वाचन के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सोमवार 12 अक्टूबर को उम्मीदवारों ने नामांकन किया। मंगलवार 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नाम वापस ले सकेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 16 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा। इसके बाद दोपहर तीन बजे से मतगणना शुरू होगी, जो कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी।

निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को निर्वाचन अधिकारी के रूप में सार्वजनिक सूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक सूचना की प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, जिला पंचायत मुख्यालय और नगरीय निकायों के सूचना पट्टों पर प्रदर्शित की जाएंगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी।