उत्तराखंड में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू व निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। प्रतिबंध 13 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गया है और अगले एक वर्ष तक लागू रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत संबंधित खाद्य उत्पादों पर रोक लगाई गई है। प्रतिबंध के दायरे में इन उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री शामिल है। आदेश के लागू होने के बाद संबंधित उत्पादों के कारोबार पर रोक रहेगी।

यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई है। आदेश के मुताबिक, प्रतिबंध की अवधि 13 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर अगले एक साल तक रहेगी।