Uttarakhand: पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी नीति को मंजूरी, पंचायत भवनों के लिए राशि दोगुनी

पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल ने पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक एवं आंशिक चकबंदी को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक/आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति-2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पंचायत और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

राजस्व परिषद और न्याय विभाग में संशोधन

कैबिनेट ने उत्तराखण्ड राजस्व परिषद की समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली-2026 में संशोधन को मंजूरी दी। साथ ही सगंध पौधा केंद्र (कैप) का नाम बदलकर “परफ्यूमरी एंड एरोमैटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट” किए जाने को भी स्वीकृति दी गई।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में न्याय विभाग के अंतर्गत रजिस्ट्रार न्यायालय और केस प्रबंधक के पद सृजित किए जाने का भी निर्णय लिया गया।

मेडिकल कॉलेजों में कार्मिकों की कमी दूर करने का फैसला

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य कार्मिकों की कमी दूर करने के लिए संविदा पर संकाय सदस्यों को तीन वर्ष के लिए नियुक्त करने संबंधी नियमों में संशोधन किया गया है। अब तक इस प्रक्रिया के लिए विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन अब चयन सचिव स्तर पर किया जाएगा।

इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन को भी मंजूरी मिली है। निदेशालय में पूर्व के 29 पदों को बढ़ाकर 40 कर दिया गया है।

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के 277 कर्मियों को मिलेगा समान वेतन

कैबिनेट ने राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में संविदा, दैनिक वेतन और प्रबंधन समिति के माध्यम से कार्यरत 277 कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके साथ ही चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे को  आईपीएचएस मानकों के अनुसार पुनर्गठित करने का निर्णय भी लिया गया।

महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में 16 नए पद सृजित

कैबिनेट ने महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के सुचारू संचालन के लिए प्रधानाचार्य सहित कुल 16 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।

पंचायत भवन निर्माण के लिए बढ़ी धनराशि

राज्य सरकार ने पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत घर निर्माण के लिए मिलने वाली राशि को दोगुना कर दिया है। अब प्रति पंचायत भवन 10 लाख रुपये की जगह 20 लाख रुपये दिए जाएंगे।

ऊर्जा, पर्यटन और अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़े फैसले

मंत्रिमंडल ने लघु जल विद्युत परियोजना विकास नीति-2015 के कुछ प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दी। ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों में निदेशक नियुक्ति संबंधी नियमावली में भी बदलाव किया गया है।

इसके अलावा उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता नियम-2026 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, ताकि अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नए पद, पर्यटन नियमों में बदलाव

गृह विभाग के अंतर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग में 15 नए पद सृजित करने का फैसला लिया गया। वहीं उत्तराखण्ड पर्यटन यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली में संशोधन को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है।

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