Uttarakhand: कर्णप्रयाग मारपीट मामले में चार निहंग सिख श्रद्धालुओं को मिली जमानत

चमोली जिले के कर्णप्रयाग में 16 जून को निहंग सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुई मारपीट के मामले में जेल में बंद चारों आरोपियों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद चारों आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

जानकारी के अनुसार, इस मामले में तीन आरोपी पुरसाड़ी जेल में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध थे, जबकि एक आरोपी उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती होने के साथ न्यायिक अभिरक्षा में था।

अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सतविन्द्र सिंह, अजय सिंह, जसनप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह को जमानत प्रदान की। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहन पंत ने पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष जमानत का पक्ष रखा।

सुनवाई के उपरांत अदालत ने चारों आरोपियों को 50,000 रुपये के बंधकपत्र अथवा दो-दो जमानतदारों के आधार पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया।

गौरतलब है कि 16 जून को कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच विवाद के बाद मारपीट की घटना हुई थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रकरण की विवेचना हरिद्वार जनपद को स्थानांतरित कर दी गई थी।

अब अदालत से जमानत मिलने के बाद चारों आरोपियों की रिहाई की प्रक्रिया जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पूरी की जाएगी। मामले की विवेचना अभी भी जारी है।

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