Uttarakhand: उत्तराखंड कैबिनेट के 18 प्रस्तावों को मंजूरी, मोटरयान नियमावली सहित कई अहम फैसले

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने कैबिनेट ब्रीफिंग करते हुए फैसलों की जानकारी दी।

मोटरयान नियमावली और परिवहन से जुड़े फैसले

कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब प्रवर्तन अधिकारी भी वर्दी में नजर आएंगे।
इसके अलावा परिवहन विभाग के तहत बसों की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है। पहले 100 बसों की अनुमति थी, लेकिन जीएसटी दर 28% से घटकर 18% होने के बाद अब 109 बसें खरीदी जाएंगी।

कुंभ मेला और शहरी विकास

कुंभ मेले से जुड़े कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब 1 करोड़ रुपये तक के कार्य मेला अधिकारी, 5 करोड़ तक मंडलायुक्त और उससे अधिक के कार्य शासन स्तर से स्वीकृत होंगे।

आबकारी और कर व्यवस्था में संशोधन

आबकारी नीति में निर्धारित 6% व्यय दर के अनुरूप वाणिज्य कर विभाग की नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।

वन विभाग में बदलाव

उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 में संशोधन को स्वीकृति दी गई है।

  • वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तय
  • वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 25 वर्ष
  • जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा

मदरसों और शिक्षा से जुड़े फैसले

उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 के तहत—

  • कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों को जिला स्तर से मान्यता मिलेगी
  • कक्षा 9 से 12 तक के 52 मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी
  • इस संबंध में जल्द अध्यादेश लाया जाएगा

साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप विशेष शिक्षा शिक्षकों की अर्हता तय करने वाली नियमावली को मंजूरी दी गई है और सहायक अध्यापकों की सेवा नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अन्य अहम निर्णय

  • प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) अब एक वर्ष तक ही वैध रहेगी
  • लोक निर्माण विभाग से जुड़े जेई भर्ती मामलों की जानकारी कैबिनेट के संज्ञान में लाई गई
  • वर्कचार्ज कर्मियों से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट के स्टे की जानकारी दी गई
  • डी श्रेणी के ठेकेदारों को अब 1 करोड़ की बजाय 1.5 करोड़ रुपये तक के कार्य मिल सकेंगे
  • मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाकर 21 अशासकीय कॉलेजों तक किया गया

मधुमक्खी पालन को बढ़ावा

कैबिनेट ने वन सीमा क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। वन सीमा मधुमक्खी आधारित आजीविका एवं मानव-वन्य जीव संघर्ष नियमावली 2026 के तहत स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

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