राज्य में वर्दीधारी उपनिरीक्षक और सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में एकरूपता लाने हेतु एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू कर दी गई हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने इन नियमावलियों से संबंधित अधिसूचनाएं जारी की गईं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह कदम युवाओं के हितों और सुविधा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। एकीकृत भर्ती व्यवस्था से न केवल भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और सेवा तंत्र भी और अधिक सशक्त बनेगा।
नई नियामवली
- उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025
- वेतन लेवल-7 के पद: उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस और अभिसूचना), प्लाटून कमांडर, गुल्म नायक (पीएसी और आईआरबी), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी।
- वेतन लेवल-6 का पद: उप कारापाल।
- वेतन लेवल-5 के पद: होमगार्ड विभाग के प्लाटून कमांडर, वन दरोगा, आबकारी उप निरीक्षक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी।
- उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025
- वेतन लेवल-3 के पद: आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी आईआर.बी, अग्निशामक, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही तथा सचिवालय और विधान भवन रक्षक।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नियमावलियों के लागू होने से राज्य के हजारों युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी अवसर मिलेंगे। साथ ही विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया अब एकीकृत रूप से संचालित होगी, जिससे उम्मीदवारों को आवेदन और चयन की प्रक्रिया में सरलता मिलेगी।