Uttarakhand: यूसीसी के अंतर्गत विवाह पंजीकरण अनिवार्य, 26 जुलाई तक शुल्कमुक्त सुविधा

उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता 27 जनवरी 2025 से प्रभावी हो चुकी है। इसके तहत राज्य सरकार ने 26 मार्च 2010 से 26 जनवरी 2025 के बीच संपन्न सभी विवाहों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराने का निर्देश दिया है।

वर्तमान में विवाह पंजीकरण हेतु ₹250 का शुल्क निर्धारित है, लेकिन सरकार ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि यदि कोई भी दंपति 27 जनवरी 2025 से पहले हुए अपने विवाह को आगामी 26 जुलाई 2025 तक पंजीकृत कराते हैं, तो उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा।

इसके अलावा, जिन नागरिकों ने पहले से ही उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2010 या किसी वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अपना विवाह पंजीकृत कराया है, उन्हें भी यह जानकारी समान नागरिक संहिता के पोर्टल पर अभिस्वीकृति के रूप में दर्ज करानी होगी। यह केवल सूचना देने की प्रक्रिया है और इसके लिए भी कोई शुल्क देय नहीं होगा।

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार अब तक 1.90 लाख से अधिक विवाह सफलतापूर्वक यूसीसी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत हो चुके हैं। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल है, जिससे नागरिक बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए आसानी से अपने घर से ही पंजीकरण कर सकते हैं।

राज्य सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण कराकर इस सुविधा का लाभ उठाएं और यूसीसी के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें।

26 जुलाई 2025: शुल्कमुक्त पंजीकरण की अंतिम तिथि के लाभ

बिना शुल्क के पंजीकरण

पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया

वैधानिक मान्यता के साथ पारदर्शिता और सुरक्षा

समान नागरिक संहिता की दिशा में उत्तराखण्ड एक ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ा चुका है, अब नागरिकों की सहभागिता इस पहल को और मजबूती देगी।

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