Election Commission: आयोग ने डाक मतपत्रों के सम्बन्ध में दी जानकारी, सेवा नियोजित का आशय किया स्पष्ट

राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्गत डाक मतपत्रों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जिसमें “सेवा नियोजित’ का आशय स्पष्ट किया गया है।

“सेवा नियोजित” का आशय है, जिस निर्वाचक का नाम उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में दर्ज है और वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल का सदस्य, किसी राज्य के सशस्त्र बल का ऐसा सदस्य जो राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, किसी ऐसे सशस्त्र बल का सदस्य जिस पर आर्मी एक्ट, 1950 लागू होता है।
डाक मतपत्रों को जारी किए जाने के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जानी है।

इसके अलावा आयोग ने यह भी अवगत कराया है कि रविवार 29 दिसंबर के निर्वाचन आयोग ने निर्गत कार्यक्रमानुसार नामांकन प्रक्रिया गतिमान रहेगी।

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