Uttarakhand: अपर निजी सचिव परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने जानकारी दी है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित अपर निजी सचिव परीक्षा–2024 का आयोजन 14 मार्च (शनिवार) को हरिद्वार स्थित आयोग के परीक्षा भवन में किया जाएगा।

परीक्षा दो सत्रों में संपन्न होगी:

  • प्रथम सत्र: प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
  • द्वितीय सत्र: अपराह्न 2:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक

परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा

नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि परीक्षा को नकलविहीन, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्व में धारा 144, दंड प्रक्रिया संहिता 1973) के अंतर्गत जारी किया गया है।

ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित

जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्र के 200 मीटर क्षेत्र में:

  • पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।
  • किसी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।
  • कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो।
  • निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

हथियार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी रोक

परीक्षा केंद्र के आसपास लाठी, चाकू, तलवार, भाला, बंदूक, पिस्टल जैसे हथियार या तेजाब, पेट्रोल जैसे विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अलावा:

  • परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन, पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
  • परीक्षार्थियों को कोई भी पाठ्य सामग्री परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • परीक्षा केंद्र के 200 मीटर क्षेत्र में केवल शांति व्यवस्था में तैनात अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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