Lok Sabha Elections-2024: जम्मू और कश्मीर के माइग्रेंट वोटर्स भी पोस्टल बैलट के लिए जमा कर सकते है फार्मःअपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

देहरादून। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर के माइग्रेंट वोटर्स भी अपना पोस्टल बैलट के लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं। उसका प्रारूप फॉर्म 12सी होगा। यदि वे फिजिकली वोट के लिए अनुरोध करते हैं, तो उनके लिए फॉर्म एम होगा। यह जानकारी माइग्रेंट वोटर्स को उनके चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ई.आर.ओ.) के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। ये व्यक्ति अपने आवेदन पत्र जहां पर वे अभी निवास कर रहे हैं, वहां पर यह कार्यवाही करनी है।

इन परिवारों एवं व्यक्तियों से जो अपना फॉर्म 12सी और फॉर्म एम जमा करना चाहते हैं, सबंधित ई.आर.ओ. कार्यालय में जाकर तीन डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट फॉर्म एम या फॉर्म 12सी में से कोई एक। दूसरा जहां पर वर्तमान में निवास कर रहे हैं, वहां का रेजीडेंस प्रूफ और तीसरा रिलीफ कमिश्नर से प्राप्त माइग्रेशन सर्टिफिकेट या अन्य कोई अभिलेख। इन अभिलेखों को जमा करने के उपरान्त राज्य के ई.आर.ओ इन आवेदन पत्रों को ऑनलाईन मोड से संबंधित ई.आर.ओ को भेजेंगे, जो जम्मू और कश्मीर राज्य में होंगे। यह सुविधा केवल तीन लोकसभा क्षेत्रों श्रीनगर, अनन्तनाग और बारामुला के लिए उपलब्ध होंगे।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जानकारी दी कि राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए जांच के बाद जो नामांकन वैध पाये गये हैं, उनमें टिहरी में 11, गढ़वाल में 13, अल्मोड़ा में 08, नैनीताल में 10 और हरिद्वार लोकसभा सीट में 14 नामांकन शामिल हैं। हरिद्वार लोक सभा क्षेत्र में तकनीकी कारणों से 07 नामांकन पत्र खारिज किये गये हैं।

वैध पाये गये नामांकन में यदि कोई प्रत्याशी नाम वापस लेना चाहते हैं, तो 30 मार्च 2024 तक 03 बजे तक नाम वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सर्विस वोटर के लिए राज्य में जो आवेदन प्राप्त हुए थे, उनके निर्वाचक नामावलियां तैयार हो गई हैं, इसके आधार पर 93187 सर्विस वोटर दर्ज हुए हैं, जिनमें 90 हजार 554 पुरूष एवं 2633 महिला सर्विस वोटर दर्ज किये गये हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *