उत्तराखंड में स्कूल बस और स्कूल वैन के किराए को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने प्रदेशभर में स्कूली वाहनों के लिए किराया तय कर दिया है, जिससे अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
प्राधिकरण के इस निर्णय के बाद अब स्कूल प्रबंधन और वाहन संचालक मनमाने तरीके से शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। निर्धारित दरों के अनुसार ही स्कूल बस और वैन का किराया लिया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होगा।

बताया जा रहा है कि यह निर्णय लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया है, जिसमें अभिभावकों ने अधिक किराया वसूले जाने की बात उठाई थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद परिवहन विभाग द्वारा इसकी निगरानी भी की जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल प्रबंधन या वाहन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अभिभावकों से भी अपील की गई है कि यदि कहीं निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लिया जाए तो इसकी शिकायत संबंधित विभाग में दर्ज कराएं।
