Uttarakhand: मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशभर में विकास कार्यों के लिए 183.71 करोड़ की धनराशि को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़क निर्माण एवं पुनर्निर्माण, पेयजल, आवास, पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय हस्तांतरण और आपदा राहत से जुड़े विकास कार्यों के लिए कुल 183.71 करोड़ रुपये की धनराशि के अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान की है।

आगामी श्री नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों के तहत मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र थराली में नंदप्रयाग–घाट–सुतोल–कनोल मोटर मार्ग (किमी 20 से 40) के सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण के लिए 12.90 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

इसके अलावा, जनपद चमोली की कर्णप्रयाग शाखा अंतर्गत सोनला–देवली बगड़ जलापूर्ति योजना के लिए 6.55 करोड़ रुपये तथा जनपद देहरादून में पीली कोठी से बालावाला–गुलरघाटी एफआईसी तक 3 किमी मार्ग और कस्तूरी चौक शमशेरगढ़ होते हुए बालावाला क्रॉसिंग तक लगभग 2 किमी मार्ग के चौड़ीकरण एवं डामरीकरण (प्रथम चरण) के लिए 5.89 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी में पनचक्की–चौफुला–कठघरिया नहर कवरिंग के बाद सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के लिए 11.15 करोड़ रुपये, विधानसभा क्षेत्र एवं विकासखंड यमकेश्वर में पीपलकोटी से दुगड्डा तक सड़क चौड़ीकरण एवं डामरीकरण (प्रथम चरण) के लिए 32.52 करोड़ रुपये तथा मरचूला–कूपी–भैरंगखाल मोटर मार्ग (राज्य मार्ग-32) के चौड़ीकरण हेतु 5.11 करोड़ रुपये की धनराशि को भी मंजूरी दी है।

इसके साथ ही, जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद में अभियोजन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए टाइप-द्वितीय के 02, टाइप-तृतीय के 20 और टाइप-चतुर्थ के 02 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 11.29 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए भारत सरकार से प्राप्त द्वितीय किश्त की राशि पंचायतों को हस्तांतरित करने की भी स्वीकृति दी है। इसके तहत जिला पंचायत को 21.17 करोड़ रुपये,क्षेत्र पंचायत को 14.12 करोड़ रुपये और ग्राम पंचायतों को 105.86 करोड़ रुपये, कुल 141.15 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जाएगी।

इसके अलावा, जनपद पिथौरागढ़ में प्राकृतिक आपदा से मृत 09 रुपये व्यक्तियों के विधिक उत्तराधिकारियों को 1 लाख रुपये प्रति व्यक्ति की दर से कुल 9 लाख तथा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 05 भवनों के स्वामियों को 3 लाख रुपये प्रति भवन की दर से कुल 15 लाख रुपये,यानी कुल 24 लाख रुपये की अतिरिक्त राहत राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत की गई है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

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