उत्तराखण्ड शासन ने प्रदेश के जल और सीवर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। शासन द्वारा जल और सीवर के अवशेष देयकों के एकमुश्त भुगतान पर सम्पूर्ण सरचार्ज माफी की अवधि को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। हाल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विलंब शुल्क की धनराशि माफ करने की घोषणा की गई थी
मुख्यमंत्री ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बीते नवंबर माह में जल और सीवर के अवशेष देयकों का 31 दिसंबर तक एकमुश्त भुगतान किए जाने पर विलंब शुल्क की धनराशि को शत प्रतिशत माफ करने की घोषणा की गई थी। जिसका बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया है।