प्रदेश कैबिनेट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न को न्यूनतम 25 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। अभी उन्हें 17 हजार रुपये प्रतिमाह मिल रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा, खेल, माध्यमिक शिक्षा समेत कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री के अपर सचिव एवं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद सृजित करने को भी मंजूरी दी। इन पदों के लिए सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के 1898 पदों में से 33 पद समर्पित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने की व्यवस्था को लागू करना है।

इसके अलावा खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में 243 पदों पर नियुक्ति देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इनमें खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग के पद शामिल हैं।

रोपवे के लिए भूमि लीज पर देने की मंजूरी

कैबिनेट ने देहरादून के पुरुकुल गांव से मसूरी लाइब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना के अपर टर्मिनल प्वाइंट और पार्किंग निर्माण से जुड़े भूमि प्रकरण को भी मंजूरी दी। मसूरी स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग के लिए क्रय की गई भूमि में से 972 वर्गमीटर भूमि गढ़वाल सभा मसूरी को लीज पर देने की अनुमति दी गई है।

बैठक में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग की समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली-2026 में संशोधन और नई सेवा नियमावली के प्रख्यापन को भी स्वीकृति दी। इसके तहत सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार के एक नवसृजित पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल किया जाएगा।

इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं की फीस की दरों के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी गई। विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली में संशोधन को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी।

वहीं, हरिद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) अस्पताल के समीप चिन्हित 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल के निर्माण के लिए आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।