Uttarakhand: कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, पीएनजी-सीएनजी पर टैक्स घटा, कलाकारों की पेंशन दोगुनी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य, संस्कृति और कर्मचारियों के हितों से जुड़े प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली।

पीएनजी-सीएनजी पर टैक्स में बड़ी राहत
हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने पीएनजी-सीएनजी पर वर्तमान में लागू 20 प्रतिशत कर को घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा और कर संवर्द्धन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

आपदा प्रभावित सेब उत्पादकों को राहत
उत्तरकाशी के धराली और आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के सेब उत्पादकों को राहत देते हुए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की घोषणा को मंजूरी दी। इसके तहत रॉयल डिलीशियस सेब ₹51 प्रति किलो तथा रेड डिलीशियस व अन्य सेब ₹45 प्रति किलो (ग्रेड-सी को छोड़कर) की दर से उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपार्जन किया जाएगा।

कलाकारों और लेखकों की पेंशन दोगुनी
संस्कृति विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों और लेखकों की मासिक पेंशन ₹3000 से बढ़ाकर ₹6000 करने को मंजूरी दी। इसके लिए उत्तराखंड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन (संशोधन) नियमावली-2025 का प्रख्यापन किया गया।

भवन नक्शा पास कराने की प्रक्रिया सरल
व्यापार करने में आसानी के तहत कम जोखिम वाले भवनों—जैसे एकल आवासीय भवन और छोटे व्यवसायिक भवन—के लिए एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणन की व्यवस्था को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इससे भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया आसान होगी।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा
अनुपालन बोझ कम करने और व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण विनियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत एमएसएमई और औद्योगिक इकाइयों के ग्राउंड कवरेज को बढ़ाया गया है।

बांस एवं रेशा विकास परिषद का पुनर्गठन
कैबिनेट ने उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी। परिषद के 13 स्थायी पदों को संशोधित ढांचे में खुले बाजार या आउटसोर्स के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया।

वर्कचार्ज कर्मचारियों को बड़ी राहत
सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को पेंशन के लिए आगणित करने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया।

आयुष्मान योजना में बदलाव
राज्य में आयुष्मान और अटल आयुष्मान योजना को 100 प्रतिशत इंश्योरेंस मोड में संचालित किया जाएगा, जबकि गोल्डन कार्ड को हाइब्रिड मोड में चलाया जाएगा। ₹5 लाख तक के क्लेम इंश्योरेंस मोड में और उससे अधिक के क्लेम ट्रस्ट मोड में निपटाए जाएंगे। गोल्डन कार्ड का करीब ₹125 करोड़ बकाया राज्य सरकार वहन करेगी।

मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में फैसले
कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली-2025 को मंजूरी दी। इसके तहत प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की अधिकतम आयु 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। साथ ही सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए नए विभाग बनाए गए हैं और स्वामी राम कैंसर संस्थान, हल्द्वानी के लिए चार नए पद सृजित किए गए हैं।

राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कार्यरत 277 संविदा व दैनिक वेतन कर्मियों को समान कार्य-समान वेतन देने का मामला मंत्रिमंडल उपसमिति को भेजा गया है।

दुर्गम क्षेत्रों में तैनात विशेषज्ञों को 50% अतिरिक्त भत्ता
PMHS संवर्ग के तहत पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि यह भत्ता सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन गणना में शामिल नहीं होगा।

प्रेस क्लब के लिए भूमि हस्तांतरण के निर्देश
प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री ने देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित प्रेस क्लब के लिए नजूल भूमि को सूचना विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। भूमि हस्तांतरण के बाद सूचना विभाग द्वारा प्रेस क्लब का नया भवन बनाया जाएगा।

कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के विकास, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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