विधानसभा सत्र के दृष्टिगत एडीजी ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए ये दिशा-निर्देश…

देहरादून। आगामी 05 फरवरी से प्रस्तावित विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। जिसके दृष्टिगत शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा त्रुटिरहित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान नेे वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से बैठक की। एडीजी नेे सभी परिक्षेत्र, जनपद प्रभारियों एवं मुख्य सुरक्षा अधिकारी को विधानसभा सत्र को लेकर निर्देश दिये।

विधानसभा सत्र को लेकर दिए गये ये दिशा-निर्देश

  1. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड द्वारा विधान सभा
    के .सुरक्षा ऑडिट के दौरान दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किये जाने के
    निर्देश दिये गये।
  2. कतिपय संगठनों द्वारा विधानसभा सत्र में न्ब्ब् बिल प्रस्तुत किये जाने के विरोध स्वरुप
    धरने/प्रदर्शनों किये जाने की सम्भावना के दृष्टिगत संगठनों के चिन्हिकरण की
    कार्यवाही किये जाने तथा अपने-अपने जनपदों में पुलिस/अभिसूचना तन्त्र को सर्तक
    कर समय से आवश्यक पुलिस प्रबन्ध कर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये
    जाने हेतु समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देश दिये गये।
  3. सत्र के दौरान शान्ति एवं कानून व्यवस्था हेतु जनपदों में उपलब्ध पुलिस/पीएसी बल
    के अतिरिक्त जनपद देहरादून को उपलब्ध कराये गये पुलिस बल का सदुपयोग किया
    जाये।
  4. विधान सभा परिसर में पास धारक व्यक्तियों को ही समुचित चौकिंग/फ्रिसकिंग के
    उपरान्त प्रवेश की अनुमति दिये जाने, विधानसभा परिसर के अन्दर एवं बाहर व उसके
    आस-पास बैरिकैटिंग आदि प्रमुख स्थलों पर प्रतिदिन बीडीएस स्क्वाड से चौकिंग
    कराये जाने तथा पर्याप्त मात्रा में पुलिस/पीएसी बल नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये
    गये।
  5. विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की
    सुरक्षा उपकरणों से भली-भांति सुरक्षा जांच कराये जाने के निर्देश दिये गये।
  6. विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तावित धरना/प्रदर्शन/घेराव आदि
    कार्यक्रमों के दृष्टिगत पूर्व से ही यातायात प्लान तैयार कर उसके अनुरुप रुट
    डाईवर्जन आदि की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि आमजनमानस को
    किसी प्रकार की असुविधाओं का सामना न करना पड़े।
  7. विधानसभा भवन के आस-पास स्थित टावरों/पानी की टंकियों/टेलिफोन टावरों
    आदि पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये,
    ताकि सत्र के दौरान कोई व्यक्ति इन टावरों पर चढ़ कर अप्रिय स्थिति उत्पन्न न कर
    सके।
  8. सत्र के दौरान नगर के विभिन्न भीड़-भाड़ वाले स्थानों यथा बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन,
    टैक्सी स्टैण्ड, मुख्य बाजार, पार्क, होटल, सराय, धर्मशालाओं, धार्मिक स्थलों आदि में
    संदिग्ध व्यक्तियों/वस्तुओं पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी
    नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये।
  9. सत्र के दौरान घटित छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लेते हुए उन पर तत्काल
    नियमानुसार कार्यवाही किये जाने तथा विधानसभा सत्र के दौरान मांगे जाने वाले प्रश्नों
    के उत्तर तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु अपने-अपने जनपदों में नामित नोडल
    अधिकारियों को ब्रीफ/निर्देशित किये जाने के निर्देश दिये गये।

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