देहरादून। उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता के अंतर्गत नि:शुल्क विवाह पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 26 जनवरी 2026 कर दी गई है। राज्य सरकार ने यह निर्णय अधिक से अधिक नागरिकों को इस योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से लिया है।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, जो भी दंपत्ति अब तक विवाह पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, वे निर्धारित तिथि से पहले नि:शुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए संबंधित उप-पंजीयक कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने विवाह को कानूनी रूप से पंजीकृत कराएं। यह पहल पारदर्शिता, अधिकार सुरक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।