Uttarakhand: चमोली में छेड़छाड़ के आरोपी अतिथि शिक्षक का अनुबंध समाप्त, पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज

चमोली जिले में छात्र-छात्राओं के साथ छेड़छाड़ एवं यौन शोषण के गंभीर आरोपों में घिरे राजकीय इंटर कॉलेज गौंणा के अतिथि शिक्षक युनूस अंसारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने आरोपी शिक्षक का अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर उसे सेवा से हटा दिया है। साथ ही, खंड शिक्षा अधिकारी (दशोली) की तहरीर के आधार पर अंसारी के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच शुरू हो गई है।

युनूस अंसारी वर्ष 2015 से राजनीति विज्ञान विषय में अतिथि प्रवक्ता के रूप में कार्यरत था। हाल ही में अभिभावकों की ओर से उसके खिलाफ छात्र-छात्राओं से यौन शोषण एवं छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति एवं अभिभावक संघ की संयुक्त बैठक बुलाई गई, जिसमें आरोपी शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई।

उच्च स्तर पर प्रकरण संज्ञान में आते ही मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली ने विद्यालय प्रधानाचार्य को आरोपी शिक्षक का अनुबंध निरस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही, प्रकरण में लापरवाही बरतने पर प्रधानाचार्य से दो दिन के भीतर तथ्यपरक स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी, दशोली ने आरोपी शिक्षक के विरुद्ध चमोली कोतवाली में पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया जारी है।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड डॉ. धन सिंह रावत ने प्रकरण पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा,
राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में अनुशासनहीनता, छेड़छाड़ या बच्चों की सुरक्षा से जुड़े अपराधों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में त्वरित और ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की गई है तथा स्कूल स्तर पर निगरानी और सुरक्षा प्रोटोकॉल को और अधिक मजबूत करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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