वन्य जीव हमले में मृत्यु होने पर परिजनों को मिलेंगी इतना मुआवजा, घायल होने पर भी बढ़ाई गयी राशि

देहरादून। प्रदेश में बढ़ते वन्य जीवों के आंतक को देखते हुए सरकार ने अब उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में मृत्यु अथवा घायल होने के मामलों में मुआवजा राशि बढ़ा दी है। अब इसमें छह लाख रुपये तक मुआवजा राशि मिल सकेगी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शासन ने वन्यजीवों के हमलों से जूझ रहे उत्तराखंड में मानव, पशु, भवन व फसल क्षति के मामलों में मुआवजा राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। जिसको लेकर मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई है। जिसके बाद अब जंगली जानवरों के हमले में मृत्यु पर अब परिजनों को छह लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं घायल होने पर क्षति के अन्य मामलों में भी राशि बढ़ाई गई है। साथ ही ये मुआवजा राशि 15 दिन के भीतर पीड़ित को दी जाएगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल में हुई समीक्षा बैठक में वन्यजीवों से होने वाली क्षति के मामलों में दी जाने वाली मुआवजा राशि में वृद्धि से संबंधित अधिसूचना शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए थे। पहले वन्य जीव के हमले में मृत्यु के मामलों में परिजनों को अभी तक आपदा मोचन निधि से चार लाख रुपये की राशि दी जाती थी, जो अब छह लाख की गई है। इसमें दो लाख रुपये मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि से उपलब्ध कराए जाएंगे।

वही, अगर मुआवजे के लालच में किसी ने अपने परिवार के सदस्य या बाकी व्यक्ति को जो बुजुर्ग, बीमा, विकलांग या मानसिक रूप से असंतुलित हो को, जंगल में भेजा तो उसे मुआवजा नहीं मिलेगा। मुआवजे के दावे के अवैध होने की पुष्टि पर मुकदमा दर्ज होगा।

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