मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य विभाग, यूनिफॉर्म सिविल कोड और राज्य स्थापना दिवस से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए।
महिला सशक्तिकरण को नई दिशा
राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत एक ऐतिहासिक फैसला लिया है।
अब मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है।
साथ ही, सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन करते हुए तय किया गया है कि अब 50 प्रतिशत पद केवल आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से ही भरे जाएंगे, जिससे जमीनी स्तर पर कार्यरत महिलाओं को पदोन्नति के नए अवसर मिलेंगे।
रायपुर विधानसभा परियोजना को मिली छूट
देहरादून के रायपुर क्षेत्र में प्रस्तावित नई विधानसभा भवन परियोजना को फ्री जोन में विशेष छूट प्रदान की गई है।
अब उस क्षेत्र में मकान और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति भी दी जा सकेगी, जिससे स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
स्वास्थ्य विभाग में संशोधन
चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने हरी झंडी दी।
अब कर्मचारियों को एक बार तबादले में छूट का लाभ मिलेगा, जिससे विभागीय स्थानांतरण प्रक्रिया और मानव संसाधन प्रबंधन में लचीलापन आएगा।
यूसीसी नियमावली में आंशिक संशोधन
कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली में भी आंशिक बदलाव को मंजूरी दी है।
अब नेपाल और भूटान के नागरिकों की शादियों का पंजीकरण भी यूसीसी पोर्टल पर आधार कार्ड या विदेशी पंजीकरण (एफआरओ) के आधार पर किया जा सकेगा।
राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा सत्र
राज्य स्थापना दिवस (9 नवंबर) के अवसर पर आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदान किया गया है।
विभाग में पदोन्नति नियमों में राहत
कैबिनेट ने कार्मिक विभाग की पदोन्नति नियमावली में संशोधन किया है।
अब यदि किसी कर्मचारी ने अपने पद पर 50% सेवा अवधि पूरी कर ली है, और वह किसी दूसरी सेवा में स्थानांतरित होना चाहता है, तो उसे शीतलीकरण अवधि का लाभ पदोन्नति में मिलेगा।
वित्त विभाग में नया प्रावधान
वित्त विभाग के तहत पब्लिक सेंटर से संबंधित नया नियम लागू किया गया है।
अब जो केंद्र 100% टेकिंग पर कार्यरत हैं, उन्हें अपने शुद्ध मुनाफे का 15% राज्य सरकार को देना होगा।
कैबिनेट के 8 प्रमुख निर्णय
. मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अब पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे।
. सुपरवाइजर के 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से भरे जाएंगे।
. रायपुर विधानसभा परियोजना को फ्री जोन में छूट, मकान-दुकान की अनुमति।
. स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली में संशोधन, तबादले में छूट।
. UCC नियमावली में संशोधन — नेपाली-भूटानी नागरिकों की शादी का पंजीकरण संभव।
. राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार सीएम को।
. कार्मिक विभाग में पदोन्नति नियमावली में शीतलीकरण अवधि का लाभ।
. वित्त विभाग में पब्लिक सेंटर से 15% मुनाफा राज्य सरकार को देना अनिवार्य।