श्री बदरीनाथ धाम के गर्भगृह में स्पाई कैमरे के जरिए अवैध रूप से वीडियो और फोटो रिकॉर्डिंग कर मंदिर की सुरक्षा, गोपनीयता और धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन करने के आरोप में चमोली पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी का चालान करने के साथ ही उसके पास मौजूद सभी अवैध वीडियो और फोटो भी मौके पर ही डिलीट करा दिए।

चमोली पुलिस के अनुसार, श्री बदरीनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था के तहत निगरानी के दौरान एक व्यक्ति को मंदिर के गर्भगृह क्षेत्र में प्रतिबंधित तरीके से स्पाई कैमरे के माध्यम से वीडियो और फोटो रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ा गया।

जांच में आरोपी की पहचान जयप्रकाश पांडे पुत्र श्रद्धा प्रसाद पांडे, निवासी नोहर रोड, मुंबई के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक, उसकी ओर से की जा रही रिकॉर्डिंग मंदिर प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन थी।

मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत चालानी कार्रवाई की। इसके अलावा मंदिर की गोपनीयता, सुरक्षा और धार्मिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उसके पास से बरामद सभी वीडियो और फोटो तत्काल प्रभाव से डिलीट कराए गए।

चमोली पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मंदिर प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और नियमों का पालन करें तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी न करें। पुलिस ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और मर्यादा से समझौता करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने कहा कि आस्था के साथ अनुशासन भी आवश्यक है और सभी श्रद्धालुओं से धार्मिक परंपराओं एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का सम्मान करने का आग्रह किया है।